भारत सरकार
(लाभार्थी-एलईडी व्यक्तिगत घर निर्माण या संवर्धन)
• केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस)
• ईडब्ल्यूएस श्रेणियों से संबंधित व्यक्तिगत पात्र परिवारों की सहायता के लिए या तो नए घर का निर्माण करना या अपने दम पर मौजूदा घरों को बढ़ाना
• केंद्रीय सहायता रु। तक प्रति घर 1.5 लाख
• एन्हांसमेंट का मतलब होगा 9.0 वर्गमीटर के न्यूनतम कालीन क्षेत्र के अलावा मौजूदा घर में कम से कम एक रहने योग्य कमरे या रसोईघर और / या बाथरूम और / या शौचालय के पक्के निर्माण के साथ एनबीसी मानदंडों के अनुरूप।
• वृद्धि के बाद कुल कालीन क्षेत्र 21 वर्गमीटर से कम नहीं होना चाहिए और 30 वर्गमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए