भारत सरकार
(साझेदारी में किफायती आवास)
• केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस)
• निजी क्षेत्रों और उद्योगों सहित राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों / शहरों द्वारा विभिन्न साझेदारी मॉडल में बनाए जा रहे ईडब्ल्यूएस घरों को वित्तीय सहायता प्रदान करना
• केंद्रीय सहायता @ रु। 1.5 लाख प्रति ईडब्ल्यूएस घर
• AHP के तहत परियोजनाओं में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के कम से कम 35% घरों के साथ न्यूनतम 250 घर हैं।
• शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, SC / ST / OBC, अल्पसंख्यकों, एकल महिलाओं, ट्रांसजेंडर और समाज के अन्य कमजोर और कमजोर वर्गों के लिए वरीयता